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बाबा का ढाबा के मालिक की शिकायत पर धोखेधड़ी के आरोप में यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज 

दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में वासन के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में वासन के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

डीसीपी (साउथ) अतुल ठाकुर ने बताया कि कांता प्रसाद ने 31 अक्टूबर को गौरव वासन नाम के शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दी थी. शुरुआती जांच के बाद मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और जांच शुरू की गई है.

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वासन पर आरोप लगाने के लिए सोशल मीडिया पर लोग बाबा की आलोचना कर रहे हैं.  कहा जा रहा है कि उन्हके ऐसा करने के बाद कोई किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचेगा. 
इसी सिलसिले में बाबा और उनके वकील ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, 'मैं यहां तक आप लोगों की वजह से पहुंचा हूं. मैं बहुत गरीब आदमी हूं. कोई कह रहा है कि 'बाबा लालची' है, कोई गाली दे रहा है. कोई कहता है मैनेजर रख लिए. 80 साल की उम्र में गाली सुन रहा हूं. आज भी खुद मैं सुबह 6 बजे उठ कर दुकान चलाता हूं, मुझे कोई लालच नहीं है.'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा के वकील ने आरोप लगाया कि गौरव ने कई लोगों को बताया कि उनके अकाउंट में 20 लाख रुपये आए हैं. उन्होंने सवाल किया कि गौरव को कैसे पता 20 लाख रुपये आए हैं. अगर 20 लाख आये है तो वो पैसे कहा हैं? वकील ने कहा कि इनको (कांता प्रसाद) पता ही नहीं कि उनके पास कितना पैसा है क्योंकि पैसा बताया कुछ और जा रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है. अगर गौरव को लगता है उनसे गलती हुई है तो बाबा से आकर बात करें, मामले को सुलझाया जा सकता है. 
  

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