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3 बार समन भेजने के बाद कंगना रनौत और बहन रंगोली चंदेल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज की याचिका

कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. कंगना और उसकी बहन को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर 'नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश' करने के लिए आज और कल मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था. कंगना और रंगोली को पहले 26 और 27 अक्टूबर को और 9 और 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हालांकि वे पुलिस के सामने पेश नहीं हुयी. 

कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'कंगना और रंगोली ने प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.' वकील ने कहा कि याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि पूछताछ के वास्ते पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर भी रोक लगाई जाए और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे. 

तीसरी बार कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को बांद्रा पुलिस ने भेजा समन, 23-24 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा 

बता दें, कंगना और रंगोली के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसे कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैय्यद द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश देते हुए पारित किया था.

कंगना और रंगोली 26 अक्टूबर और 27 को पुलिस के सामने पेश नहीं हुयी, इसकी वजह हिमाचल प्रदेश में चल रही उनके भाई की शादी बताई गयी, जिसमें वह व्यस्त थी. 
खबरों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली के खिलाफ IPC की धारा 153-A (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देते हुए), 295-A (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत) और 124-A के तहत एफआईआर दर्ज की है.
 
(Source: PTI)  

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