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हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में 8 जनवरी को पेश होगी कंगना रनौत और बहन रंगोली चंदेल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित सांप्रदायिक ट्वीट के लिए दर्ज एफआईआर में कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है.हालांकि, उन्हें बयान दर्ज करने के लिए 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना है.

हालांकि, उन्हें अपना बयान दर्ज करने के लिए 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वह कंगना और रंगोली के खिलाफ इस शर्त पर कार्रवाई न करे कि वे अपना बयान दर्ज करेएंगी.

(यह भी पढ़ें: 3 बार समन भेजने के बाद कंगना रनौत और बहन रंगोली चंदेल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज की याचिका)

कंगना और उनकी बहन को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर 'नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश' करने के लिए मुंबई पुलिस ने सामने पेश होने के लिए बुलाया था. कंगना और रंगोली को पहले 26 और 27 अक्टूबर को और 9 और 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि वे पुलिस के सामने पेश नहीं हुईं.

कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'कंगना और रंगोली ने प्राथमिकी और मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कराने के लिए बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है.' वकील ने कहा कि याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि पूछताछ के वास्ते पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए जारी समन पर भी रोक लगाई जाए और पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे. 

बता दें, कंगना और रंगोली के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसे कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैय्यद द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश देते हुए पारित किया था.

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