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सरकार ने नए Covid-19 दिशानिर्देश को किया जारी, अब ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल

गृह मंत्रालय ने बुधवार 27 जनवरी, 2021 के दिन घातक कोरोनावायरस के खिलाफ निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए नए COVID-19 दिशानिर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने अपने बयान में सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता बढ़ाने और सार्वजनिक स्थानों जैसे धार्मिक भवनों, स्विमिंग पूल और अन्य सभी के लिए उपयोग के लिए नए एसओपी लाने का वादा किया है.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, "सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों को पहले से ही हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है; और खुले स्थानों में जमीन या स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए. अब, ऐसे समारोहों को संबंधित राज्य या यूटी के एसओपी के अधीन अनुमति दी जाएगी."

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सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों को पहले 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति थी. अब उन्हें ज्यादा की क्षमता पर काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एमएचए के परामर्श से एक संशोधित एसओपी जारी किया जाएगा.

स्विमिंग पूल, जिन्हें पहले से ही स्पोर्ट पर्सन्स के लिए खोला गया था, उन्हें अब हर किसी के उपयोग की अनुमति दी जाएगी और युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी जारी किया जाएगा. हालांकि, मंत्रालय के दिशानिर्देश कहते हैं कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सावधानी बरतने की जरुरत है.

(Source: Twitter)

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