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5जी नेटवर्क मामले में जूही चावला की दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, लगाया 20 लाख का जुर्माना

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने हाल ही में देश में 5जी नेटवर्क लगाने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था. लेकिन अब चीजे एक्ट्रेस के पक्ष में नहीं बल्कि पर ही भरी पड़ती दिखाई दे रही है. दरअसल, कोर्ट ने एक्ट्रेस को फटकार लगाते हुए उनपर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

कोर्ट ने एक्ट्रेस को कहा है कि उनके द्वारा दायर की गई याचिका कोई पब्लिसिटी स्टंट कर तरह लग रही है, क्योंकि एक्ट्रेस ने सोमवार को सुनवाई का लिंक अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. ऐसे में लिंक मिलने की वजह से सुनवाई में एक्ट्रेस के फैंस ने भी हिस्सा लिए और कइयों ने एक्ट्रेस की फिल्मों के गाने की जाए. हालांकि, इसकी वजह से कोर्ट को सुनवाई के तीन बार रोकना पड़ा था. साथ ही कोर्ट ने गाना गाने वाले शख्स के खिलाफ नोटिस जारी कर कानून कार्रवाई करने का आदेश दिया था. 

(यह भी पढ़ें: जूही चावला द्वारा 5G नेटवर्क मामले में सुनवाई शुरू होते ही शख्स ने गाया 'लाल लाल होठों पर गोरी किसका नाम है', कोर्ट ने दिया कार्रवाई का निर्देश)

दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और इस वजह से उन पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया. 

जूही ने याचिका में कहा था कि अगर 5जी के लिए दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती हैं, तो कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई कीट और कोई पौधा पृथ्वी पर 24 घंटे, साल में 365 दिन, जोखिम से बचने में सक्षम नहीं होगा. आरएफ विकिरण जो आज मौजूद है उससे 10x से 100x गुना अधिक है.

(Source: ANI/PTI)

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