सलमान खान के खिलाफ टिप्पणी करना कमाल आर खान को भारी पड़ गया है. मुंबई की सिविल कोर्ट ने केआरके पर अस्थायी रूप से अभिनेता के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अपमानजनक कंटेंट को पोस्ट करने, बनाने और अपलोड करने, ट्वीट करने या पब्लिश करने पर रोक लगा दी है.
यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीवी मराठे की तरफ से पारित किया गया, जो केआरके के खिलाफ सलमान की तरफ से फाइल किये मानहानि मुकदमे की अध्यक्षता कर रहे थे. न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि, 'प्रतिष्ठा और सम्मान अच्छे व्यक्ति के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता के समान है.'
सलमान के वकील प्रदीप गांधी ने कोर्ट में कहा, 'केआरके के सभी पोस्ट बहुत ही अपमानजनक थे. फिल्म पर कॉमेंट करने पर कोई रोक नहीं है लेकिन व्यक्तिगत आरोप आधारहीन है.'
कमाल खान के वकील मनोज गडकरी ने कोर्ट में बताया, 'सलमान खान एक पब्लिक फिगर हैं. इस वजह से वह आलोचना के दायरे में आते हैं. केआरके ने उनकी फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है. सलमान खान का यह कदम लोगों को उनके खिलाफ काम करने से रोकने वाला है.'
जिस पर जज ने कहा, 'कोई भी व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है. उसके नाम की समाज के लिए कोई वैल्यू नहीं हो सकती लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह सब कुछ होता है। अच्छा नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है.'
बता दें, कमाल और सलमान के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब उन्होंने 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू दिया था.