सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन ने बुधवार को मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल के लिए 2021-22 के लिए संपत्ति कर की पूर्ण छूट और बिजली बिलों में निश्चित शुल्क में छूट की मांग की है.
एसोसिएशन के निदेशक ओपी गोयल ने कहा, "गुजरात सरकार ने सिनेमा हॉलों के संपत्ति कर को पूरी तरह से माफ कर दिया है और बिजली बिलों में निश्चित शुल्क की छूट भी दी है, जिसका मतलब है कि उन्हें वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार ही भुगतान करना होगा."
गोयल ने कहा, “चूंकि कोविड-19 ने फिल्म उद्योग को कड़ी टक्कर दी है, हम एमपी सरकार से सिनेमा हॉल मालिकों को समान छूट देने की मांग करते हैं."
उन्होंने यह भी मांग की कि सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के मालिकों को उनके बुनियादी ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमाघरों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन दर्शकों को लौटने में समय लगेगा क्योंकि किसी बड़े स्टार के साथ कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. गोयल ने कहा, "राज्य के 250 में से केवल एक या दो सिनेमा हॉल खुले हैं."
(Source: TOI)