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जिया खान आत्महत्या मामला: अदालत ने आगे की जांच के लिए सीबीआई के अनुरोध को किया खारिज

जिया खान आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हालिया घटनाक्रम के अनुसार, एक विशेष अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, याचिका में सीबीआई ने आत्महत्या मामले में आगे की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी थी.

सीबीआई ने जांच के लिए कठोर कदम उठाते हुए एक्ट्रेस द्वारा इस्तेमाल किए गए दुपट्टे को भेजने और उनके कथित बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली के बीच बातचीत से हटाए गए संदेशों को फिर से वापस पाने की अनुमति मांगी थी।

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दिसंबर 2019 में दायर याचिका में, जांच एजेंसी ने कहा था कि संदेश ऐसे क्षण भेजे गए थे जब एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली थी. कथित तौर पर, ब्लैकबेरी मैसेंजर के माध्यम से भेजे गए संदेश जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं.

वहीं, पंचोली के वकील प्रशांत पाटीला ने तर्क दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे पहले 2017 में खान की मां राबिया खान द्वारा दायर इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था. राबिया की वकील सायरुचिता चौधरी ने कहा कि जुहू पुलिस और सीबीआई द्वारा की गई जांच में फर्क हैं.  उन्होंने कहा कि आठ बिंदुओं पर आगे जांच की जरूरत है.

जिया खान ने 3 जून, 2013 को जुहू में अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पंचोली को 10 जून, 2013 को गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान एक्टर ने बॉलीवुड में हीरो के साथ अथिया शेट्टी संग अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था.

(Source: TOI)

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