दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पंजाबी गायक यो यो हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले की बंद कमरे में सुनवाई का आदेश दिया है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह और उनकी पत्नी शालिनी तलवार से सहमति लेने के बाद ही यह आदेश दिया है.
न्यायाधीश ने कहा है, "अगर सुलह की थोड़ी भी संभावना है, तो इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए." बता दें कि यो यो हनी सिंह के नाम से मशहूर हिरदेश सिंह और तलवार ने 23 जनवरी, 2011 को शादी के बंधन में बंधे थे.
तलवार ने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे सिंह ने उनकी शादी के पिछले दस वर्षों में उनका कथित तौर पर शारीरिक शोषण किया. इतना ही नहीं उन्होंने हनी सिंह पर धोखा देने का भी आरोप लगाया है. ऐसे में उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अपने गायक-अभिनेता पति से 20 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है.
आपको बता दें कि तलवार का प्रतिनिधित्व एडवोकेट संदीप कपूर, वरिष्ठ साथी करंजावाला एंड कंपनी, एडवोकेट अपूर्व पांडे और जीजी कश्यप द्वारा किया जा रहा है. जबकि, हनी सिंह का प्रतिनिधित्व एडवोकेट रेबेका जॉन द्वारा किया जा रहा है, साथ ही उनके माता पिता की तरफ से एडवोकेट करण गोवेल पेश हुए हैं.
(Source: indian express)