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RSS पर टिप्पणी करना पड़ा गीतकार जावेद अख्तर को महंगा, दर्ज हुई FIR

मुंबई पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ सोमवार को FIR दर्ज की. शहर के वकील संतोष दुबे की शिकायत पर मुलुंड पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट (FIR ) दर्ज की है.

मुलुंड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है." वकील ने पिछले महीने अख्तर को एक समाचार चैनल को दिए एक साक्षात्कार में आरएसएस के खिलाफ कथित रूप से "झूठी और मानहानिकारक" टिप्पणी करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था और इस पर उनसे माफी मांगी थी. अख्तर (76) ने हाल ही में एक साक्षात्कार में तालिबान और हिंदू चरमपंथियों के बीच समानताएं बताईं थी.

Javed Akhtar could have talked before tweeting: Narendra Modi biopic  producer

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दुबे ने अपने नोटिस में दावा किया था कि इस तरह के बयान देकर अख्तर ने आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत अपराध किया है.

वकील ने पीटीआई से कहा, "मैंने पहले अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे. अब, मेरी शिकायत पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गयी है."

(Source: TOI)

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