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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'हसमुख' के मेकर्स को दी बड़ी राहत, वेब सीरीज पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स पर वीर दास के हसमुख के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि यह फिक्शनल सीरीज वकीलों की प्रतिष्ठा खराब कर रहा है.

सीरीज के खिलाफ वकील आशुतोष दुबे द्वारा दाखिल की गई याचिका को जस्टिस संजीव सचदेवा ने खारिज किया है. इतना ही नहीं सीरीज पर हमेशा के लिए रोक लगाने की मांग करने वाले मुख्य याचिका पर इसी साल जुलाई में सुनवाई की जाने की बात कही गयी है. वहीं, नेटफ्लिक्स के तरफ से वकील साई कृष्णा राजागोपाल ने अदालत में कहा कि सीरीज की स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह से रोक संविधान के अधीन दी गई अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के विरुद्ध होगी. इस दलील के विरुद्ध कहा गया कि ऐसे कई फैसले सुनाए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि एक वर्ग के रूप में वकीलों की मानहानि नहीं की जा सकती.

(यह भी पढ़ें: Exclusive: इनामुलहक ने 'हसमुख' में अपने किरदार से लेकर अपने आने वाले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े किये खुलासे)

आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच नुकसान का सामना करने वाले दौर में यह दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर है. वीर दस स्टारर इस वेब सीरीज एक डार्क कॉमेडी है, जिसमे रणवीर शौरी, रवि किशन, मनोज पाहवा, अमृता बाग्ची  शामिल है. यह सीरीज इस 17 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है. 

(Source: PTI)

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