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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया 'मिर्जापुर' के निर्माताओं को एक और नोटिस

एक याचिका पर संज्ञान लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के निर्देशक और निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. याचिका शीर्ष अदालत के एक वकील द्वारा दायर की गई थी, जो जिले का मूल निवासी भी है. सुनवाई के लिए 8 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है.

इससे पहले, मिर्जापुर के निवासी ने उत्तर प्रदेश में अपनी मूल जगह की छवि खराब करने के लिए वेब श्रृंखला मिर्जापुर और अमेज़न प्राइम के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी.

(यह भी पढ़ें: मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन सीजन 2' को चल रहे 'तांडव' और 'मिर्जापुर' विवाद के कारण किया जा सकता है स्थगित?)

बता दें कि मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाने में अरविंद चतुर्वेदी ने 17 जनवरी को फरहान और रितेश के नाम एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस एफआईआर में मेकर्स के खिलाफ 295A, 504, 505, IPC की धारा 34 और आईटी एक्ट की धारा  67A के तहत शिकायत दर्ज की गई थी.

इससे परेशान मिर्जापुर के कलाकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली कि उनके खिलाफ हुई FIR को रद्द कर दिया जाए. फरहान और रितेश की ओर से दायर जवाब में कहा गया था कि ये सीरीज पूरी तरह फिक्शन पर आधारित है. ये बात हर एपिसोड के पहले डिस्कलेमर में भी बताई गई है. 

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