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इलाहाबाद HC ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, 'तांडव' नाम के इस्तेमाल को बताया आपत्तिजनक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अमेजन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका, वेब सीरीज 'तांडव' के संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में खारिज कर दी है.

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को अपमानजनक तरीके से उनके विश्वास के पात्रों को प्रदर्शित करने से चोट लगी है और दूसरी तरफ, उच्चतर जातियों और लोगों के बीच की खाई को चौड़ा करने का प्रयास किया गया है. जबकि, राज्य का उद्देश्य विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच की खाई को भरना है."

कोर्ट ने कहा कि फिल्म के नाम के रूप में "तांडव" शब्द का इस्तेमाल देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए अपमानजनक हो सकता है क्योंकि यह शब्द भगवान शिव को सौंपा गए एक विशेष कार्य से जुड़ा है.

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 (पूजा स्थल को परिभाषित करना), 295A (धार्मिक भावनाओं को आहत करना), 505 (1) (बी), 505 (2) (भारतीय जनहित याचिका के लिए अनुकूल बयान) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 67 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने के बाद पुरोहित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 

(Source: barand bench)

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