जनवरी में अमेज़न प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित, 'तांडव' एक्टर मोहम्मद जीशान अय्यूब और निर्माताओं ने एफआईआर पर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उस समय शीर्ष अदालत ने अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था. वहीं अब शुक्रवार को अमेज़न प्राइम वीडियो इंडिया की हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा की अग्रिम ज़मानत की याचिका पर फ़ैसला देते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने अपर्णा को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है.
जस्टिस अशोक भूषण और आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने कहा कि जब तक पुलिस जांच में सहयोग करेगी और पुलिस के बुलाने पर हाज़िर होगी, तब तक गिरफ़्तारी पर रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस क्रम में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की निगरानी के लिए बनायी गयी गाइडलाइंस को असरहीन (No Teeth) करार दिया, क्योंकि इनमें सज़ा का कोई प्राविधान नहीं है. शीर्ष न्यायालय ने साफ़ कहा कि अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों पर आ रहे ओटीटी कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस बनाना नाकाफ़ी है. इसके लिए क़ानून होना चाहिए. गुरुवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने ओटीटी कंटेंट की स्क्रीनिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था.
बता दें कि विवादास्पद वेब सीरीज 'तांडव' में हिंदू देवी-देवताओं के प्रति कथित आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने के आरोप में लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में भी अपर्णा पुरोहित के साथ-साथ सीरीज के निर्देशक अली अब्बास, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. अपर्णा ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अपना बयान दर्ज कराया था. फिर उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी.
तांडव वेब सीरीज़ इसी साल 15 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की गयी थी. अली अब्बास ज़फ़र निर्देशित इस पॉलिटिकल-थ्रिलर वेब सीरीज़ में सैफ़ अली ख़ान, डिम्पल कपाड़िया, तिग्मांशु धूलिया, मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब, अनूप सोनी, गौहर ख़ान और सुनील ग्रोवर ने मुख्य भूमिकाएं निभायी हैं. हालांकि, अली अब्बास ज़फ़र ने तभी सोशल मीडिया के ज़रिए माफ़ी मांग ली थी। वहीं, कुछ दिन पहले अमेज़न प्राइम वीडियो की ओर से भी एक माफ़ीनामा जारी किया जा चुका है.