आर्यन खान क्रूज़ ड्रग्स मामले में आज बेहद अहम दिन है। मुंबई की अदालत आज इस बात पर फैसला सुनाएगी की मामले की जांच करने वाली एजेंसी NCB को इस मामले चार्जशीट दाखिल करने का समय दिया जाए या नहीं।
एनसीबी (Narcotics Control Bureau) ने सोमवार को मुंबई की एक सत्र अदालत में एक आवेदन दायर कर आर्यन खान से संबंधित कथित क्रूज मादक पदार्थ मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय और मांगा है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर मादक पदार्थों का सेवन करने समेत कई अन्य आरोप हैं।
एनसीबी की एक विशेष जांच टीम को अप्रैल तक इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करना था। हालांकि, केंद्रीय एजेंसी ने न्यायमूर्ति वीवी पाटिल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आवेदन दायर कर अनुरोध किया कि उसे आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि इस हाई-प्रोफाइल मामले में जांच अभी भी जारी है।
एजेंसी ने 2 अक्टूबर 2022 को मामला दर्ज किया था और मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। NCB के पास इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिन का समय था, जो 2 अप्रैल, 2022 को खत्म हो रहा है।
चूंकि एजेंसी ने जांच पूरी नहीं की है, इसलिए उसने चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल आज इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे।
एनसीबी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला शुरू किया, जब उसने क्रूज जहाज, कॉर्डेलिया एम्प्रेस क्रूज पर छापा मारा, जो 2 अक्टूबर, 2021 को मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल से गोवा के लिए रवाना होना था।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लेने और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद, एनसीबी ने कथित तौर पर एक-दूसरे से सांठगांठ रखने वाले 19 और लोगों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश का हिस्सा थे।
गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से 18 लोग जमानत पर बाहर हैं, जबकि दो न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन खान को 28 अक्टूबर 2021 को जमानत मिल गई थी।