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Tandav Row: अली अब्बास जफर, सैफ अली खान, जीशान अय्यूब और मेकर्स को करना पड़ सकता है गिरफ्तारी का सामना, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा देने से किया इंकार

सैफ अली खान और अली अब्बास जफर सहित वेब सीरीज़ के मेकर्स को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए उनकी दलीलों को खारिज करने की बाद गिरफ्तार होने की संभावना है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने देश भर के अलग-अलग FIR को साथ में लाकर नोटिस जारी किया और एक्टर जीशान अय्यूब और अन्य को मामलों में FIR या जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालयों में जाने के लिए कहा.

वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन ने वेब सीरीज के कास्ट और मेकर्स के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई के आदेश के लिए अनुरोध किया. हालांकि, पीठ ने राहत देने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा, "हाई कोर्ट को अप्रोच करें." सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह FIR क्लूबिंग करने के अनुरोध पर विचार कर सकती है, लेकिन CrPC के तहत हाई कोर्ट की शक्ति नहीं ले सकती.

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वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ  कोई कठोर कदम आदेश नहीं देने, FIR को क्लब करने और पार्टियों को नोटिस जारी करने का अनुरोध करने के बाद जांच किया. दोपहर के भोजन के बाद, शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से माना था कि अमेजन प्राइम पर तांडव वेब सीरीज के कास्ट और मेकर्स के खिलाफ FIR पर रोक की मांग पर सुनवाई के दौरान भाषण की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं थी. 

पीठ ने कहा कि अगर माफी मांग ली गई है तो पुलिस भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है. रोहतगी ने आर्टिकल 19 (1) (ए) के उल्लंघन के बाद शीर्ष अदालत को स्थानांतरित करने के लिए अर्नब गोस्वामी मामले का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि लोग इन दिनों किसी भी चीज और हर चीज से नाराज हो जाते हैं. रोहतगी ने तर्क दिया, "कृपया हमें बिना किसी ठोस कदम के साथ सुरक्षित रखें. हमने बिना किसी विरोध के कंटेंट को हटा दिया है. दृश्यों को हटा दिया गया है. इसका राजनीतिक व्यंग्य है. रोहतगी ने कहा कि लोग इस देश में आजादी के लिए संवेदनशील हैं तो 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति को नष्ट कर दिया जाएगा.
 

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