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'मिर्जापुर' के प्रोड्यूसर्स फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज 'मिर्जापुर' के प्रोड्यूसर्स  फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुवनाई के बाद इन दोनों प्रोड्यूसर्स की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार व शिकायतकर्ता से याचिका पर तीन सप्ताह में जवाव मांगा है.

ये फैसला जस्टिस एमके गुप्ता और वीरेंद्र कुमार आईवी की बेंच ने दिया है. बेंच ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. बता दें कि मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाने में अरविंद चतुर्वेदी ने 17 जनवरी को फरहान और रितेश के नाम एफआईआर दर्ज करवाई थी. इस एफआईआर में मेकर्स के खिलाफ 295A, 504, 505, IPC की धारा 34 और आईटी एक्ट की धारा  67A के तहत शिकायत दर्ज की गई थी.

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इससे परेशान मिर्जापुर के कलाकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली कि उनके खिलाफ हुई FIR को रद्द कर दिया जाए. फरहान और रितेश की ओर से दायर जवाब में कहा गया था कि ये सीरीज पूरी तरह फिक्शन पर आधारित है. ये बात हर एपिसोड के पहले डिस्कलेमर में भी बताई गई है. 

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