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‘स्कैम 1992’ सीरीज में LOGO उल्लंघन का मामला, बॉम्बे HC पहुंची सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया

सोनीलिव ऐप की मालिक कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने बॉम्बे हाइकोर्ट का रुख किया है. दरअसल मामला कराड शहरी सहकारी बैंक ( KUCB) की शिकायत पर आपराधिक मानहानि और ट्रेडमार्क के उल्लंघन का है. सोनी पिक्चर्स ने पुणे पुलिस से कंपनी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए निर्देश देने की गुजारिश की है. सोनी पिक्चर्स ने शुक्रवार को एक याचिका में अदालत से कहा कि बैंक द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करायी गयी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ‘स्कैम 1992’ सीरीज की एक कड़ी में इस्तेमाल LOGO  बैंक के लोगो के समान है. बैंक ने दावा किया है कि इससे उसकी साख को नुकसान पहुंचा है.

उच्च न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका में सोनी पिक्चर्स ने कहा है कि सीरीज के हर एपिसोड की शुरुआत में एक डिक्लेरेशन दिखाया जाता है जिसमें ऐसी किसी भी समानता को संयोग बताया गया है. कंपनी ने कहा कि मामला बेबुनियाद और बेतुका है.सोनी पिक्चर्स ने अदालत से प्राथमिकी की जांच पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया है. साथ ही पुलिस को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया कि वह उसके प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के खिलाफ तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे जब तक कि याचिका पर अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती. 

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न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने शुक्रवार को पुणे पुलिस को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का मौखिक निर्देश दिया.मामले में अंतरिम राहत के लिए अर्जी पर अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी. 

 

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