शूटिंग शुरू करने को लेकर तमाम मु्द्दों पर सहमति के अलावा कामगारों व तकनीशियनों की संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) और कलाकारों के हितों का ध्यान रखनेवाली सिने ऐंड टेलीविजन आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) ने कोविड-19 के मद्देनजर अपने मजदूरों/तकनीशियनों और कलाकारों के लिए इंश्योरेंस की मांग की थी. एक लम्बी तनातनी के बीच इंडियन फिल्म ऐंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल (IFTPC), FWICE और CINTAA में बुधवार की शाम को हुई एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस बात पर सहमति बन गयी है. इस बैठक में फैसला लिया गया कि शूटिंग से जुड़े किसी भी कलाकार, मजदूर अथवा तकनीशियन की कोरोना वायरस से होनेवाली मौत की सूरत में 25 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त अगर कोई शख्स कोविड-19 के संक्रमण का शिकार होता है, तो उसे इलाज के लिए 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा.
वहीं Indian Film and Television Producers Council के चीफ JD Majethia ने कहा कि, 'हमें खुशी है कि बीमा और अन्य महत्वपूर्ण मामलों का समाधान हो गया है. पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान उत्पादकों और प्रसारकों द्वारा किया जाएगा.' वहीं FWICE के अध्यक्ष बी. एन. तिवारी ने कहा कि, 'उनकी संस्था और CINTAA की ओर से मौत की सूरत में हरेक शख्स के लिए 50 लाख रुपये के बीमा कवर की मांग की थी, लेकिन सहमति 25 लाख रुपये को लेकर बनी.' एलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के सुमंत सालियन ने बताया कि, 'पहले, केवल आकस्मिक चोटों और मौतों को कवर बीमा था...लेकिन अब, टीवी प्रोड्यूसर्स ने सेट पर काम करने वाले सभी एक्टर्स और क्रू मेम्बर के लिए कोरोना ट्रीटमेंट के लिए बीमा भी शामिल किया है.'
IFTPC ने बीमा कवर के अलावा कोरोना वायरस के मद्देनजर होनीवाली शूटिंग के दौरान सभी तरह के सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों को भी कड़ाई से लागू करने का आश्वासन दिया है. जारीकी गई नई गाइडलाइन में आठ घंटे की ही होनी चाहिए, दैनिक वेतन भोगी कलाकारों/श्रमिकों/ तकनीशियनों का भुगतान दिन समाप्त होने से पहले होना चाहिए, सभी संविदा कर्मचारियों को 30 दिन के भीतर भुगतान करना होगा, सभी कर्मचारियों को दिन खत्म होने से पहले उनके आने जाने का भाड़ा देना होगा, साप्ताहिक अवकाश आवश्यक होगा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से करना होगा शामिल हैं.
(Source: Mumbai Mirror)