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कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तारी के 35 दिन मिली जमानत, SC ने दूसरे राज्यों में दाखिल याचिका पर जारी किया नोटिस

स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी को नियम के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी. इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. मुनव्वर फारूकी के खिलाफ दाखिल दूसरे राज्यों में मुकदमों को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.  

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियमित जमानत देने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर मुनव्वर फारूकी की याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में जारी पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी है. फारूकी और चार अन्य को भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. 

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सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की हैं. एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है और अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग राज्यों में मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की गई है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए नोटिस जारी किया है. 

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फारूकी ने नववर्ष के मौके पर इंदौर में हुए एक हास्य कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.

(Source: Instagram/Twitter)

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